दारिया एनकाउंटर मामले में आरोपी राजेन्द्र राठौड़ फिलहाल हिरासत में ही रहेंगे। सेशन कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रखे जाने संबंधी उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला जिस स्टेज पर चल रहा है वहां अभी  इस एप्लीकेशन पर राहत नहीं दी जा सकती। राठौड़ ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत उनके खिलाफ जांच पेडिंग रखी गई थी। ऐसे में उनको न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाना अवैध है।

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